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एम.एस.एम.ई. डीजी आभूषण ऋण और आभूषण ऋण (पुनः गिरवी रखकर)

एम.एस.एम.ई. डीजी आभूषण ऋण और आभूषण ऋण (पुनः गिरवी रखकर)

लक्षित समूह भारत सरकार की मौजूदा परिभाषा के अनुसार विनिर्माण/सेवा/व्यापार गतिविधियों में शामिल सभी एमएसएमई।
उद्देश्य कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति, कारोबार के लिए परिसंपत्तियों की खरीद, कारोबार के लिए गैर-संस्थागत उधारदाताओं से लिए गए ऋण की चुकौती हेतु।
सुविधा का प्रकार केवल मीयादी ऋण
पात्र ग्राहक 1. वैद्य मोबाइल नंबर के साथ सक्रिय सीआईएफ

2. री-केवाईसी और ई-केवाईसी से पूर्ण सीआईएफ

3. स्वयं/दोनों में से कोई या उत्तरजीवी के रूप में संचालित बचत बैंक खाता

4. गैर एनपीए सीआईएफ

5. आभूषण ऋण खातों की मौजूदा संख्या 9 से कम या उसके बराबर होगी।

6. बुलेट चुकौती के तहत स्वीकृत मौजूदा आभूषण ऋण रु.35.00 लाख से कम होंगे।

ऋण की राशि पैनलबद्ध आभूषण मूल्यांकक द्वारा निर्धारित मूल्य का न्यूनतम 70%
चुकौती की अवधि
रु.10 लाख तक की सीमा हेतु

 

अधिकतम अवधि : 12 माह

12वें महीने के अंत में अर्जित ब्याज के साथ चुकौती के रूप में बुलेट भुगतान

रु. 10 लाख से अधिक सीमा हेतु

 

अधिकतम अवधि : 12 माह

12वें महीने के अंत में अर्जित ब्याज के साथ चुकौती के रूप में बुलेट भुगतान

प्रसुविधाएं 1. छूट प्राप्त टीएटी।

2. सीबीएस में तुरंत अद्यतन।

3. प्री-फिल्ड कानूनी दस्तावेज़।

ब्याज की दर 8.65%* से शुरू

( अंतिम संशोधन Nov 08, 2024 at 03:11:53 PM )

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